Haryana Roadways Free Pass: रोडवेज बसों में फ्री सफर वाला पास कैसे बनेगा, जान ले जरूरी डॉक्यूमेंट और प्रक्रिया

चंडीगढ़ :- हरियाणा रोडवेज बस में सफर करने के लिए सरकार ने एक योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार के सदस्यों को सरकार की तरफ से हैप्पी कार्ड दिए जाते हैं। इसके लिए पहले व्यक्ति को सरकार द्वारा चलाई गई अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत आवेदन करना होता है।

हैप्पी कार्ड मिलने के बाद व्यक्ति सालाना हरियाणा रोडवेज में हजार किलोमीटर तक मुफ्त सफर कर सकता है। इस योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिनकी सालाना इनकम एक लाख से कम है। इस योजना के तहत व्यक्ति केवल हरियाणा में सफर कर सकता है ।

हरियाणा में सरकार ने शुरू की अंत्योदय परिवार परिवहन योजना

हरियाणा रोडवेज बस में फ्री सफर करने के लिए पहले सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत आवेदन करना होता है ।इस योजना के तहत केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो हरियाणा का निवासी है। इस योजना के तहत आवेदन करने पर व्यक्ति को एक हैप्पी कार्ड दिया जाता है जिसके लिए व्यक्ति को ₹50 शुल्क देना होता है।

इस योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिनकी फैमिली आईडी में सालाना इनकम 1 लाख से कम है। आवेदन करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले साइट पर अपना फार्म भरवाना है ,फिर बस स्टैंड पर Visit करना है। आवेदन करने के 15 दिन के बाद व्यक्ति को पास दिया जाता है ।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

इसके लिए व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, फैमिली आईडी और फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड नंबर पर प्राप्त हुआ ओटीपी जमा करवाना होता है ।व्यक्ति यह फॉर्म नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भरवा सकते हैं ।इस योजना के तहत दिया जाने वाला हैप्पी कार्ड दिखाकर व्यक्ति 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर कर सकता है ।

हरियाणा में शुरू की गई है योजना पूरे भारत में पहली अनोखी योजना है जहां आधुनिक तकनीक का उपयोग करके समाज के गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाता है। इस कार्ड को बनवाने के लिए कुल 109 रुपए का खर्च आता है जिसमें से ₹50 की राशि व्यक्ति को देनी होती है और बाकी रखरखाव का शुल्क ₹79 सरकार की तरफ से दिया जाता है। व्यक्ति हरियाणा रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट https://hrtransport.gov.in पर जाकर भी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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